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ऑनलाइन जुआ सरकार के लिए चुनौती, अब एक्ट में संशोधन की तैयारी

-सीएम शिवराज ने दिए निर्देश-साइबर क्राइम रोकने 1876 के एक्ट में होगा बदलाव

भोपाल. साइबर क्राइम और मोबाइल फोन पर होने वाली ठगी को रोकने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मप्र सरकार 1876 के जुआ एक्ट में बदलाव करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। बुधवार को सीएम ने दो फैसलों के संबंध में बताया कि मप्र में 1876 का जुआ एक्ट है, वहीं अब ऑनलाइन जुए के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक्ट में ऑनलाइन जुए पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में एक्ट में बदलाव की जरूरत है। इसके लिए मप्र जुआ अधिनिनियम 2023 बनाया जाएगा। इसमें ऑनलाइन जुए के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे, जिससे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सीएम चौहान ने कहा कि मप्र में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने और निवेशकों की राशि की सुरक्षित वापसी सुनिश्वित करने के लिए पुलिस मुख्यालय के एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जाएगा। इससे चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और निवेशकों के पैसे वापस मिल सकें।
इधर, कांग्रेस ने कसा तंज, बताया जुमलेबाजी
ऑनलाइन जुए पर अंकुश लगाने के लिए एक्ट में बदलाव की सीएम शिवराज ङ्क्षसह चौहान की घोषणा को कांग्रेस ने जुमलेबाजी करार दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जब तक आइपीएल चलेगा, तब तक सरकार न तो नया अधिनियम लाएगी और न ही सट्टबाजों पर कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि दतिया और कटनी एसपी से पता करवा लें कि प्रदेश में ऑनलाइन बैटिंग कौन करवा रहा है, ये भी पता करवाएं कि गुजरात पुलिस ने कटनी के एसपी को इस संबंध में पत्र लिखा है या नहीं।

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