विचार

सिविल सप्लाई मेडिकल स्टोर पर छापा-3 दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड

डॉ राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय हमीरपुर के परिसर में चल रहे सिविल सप्लाई के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड होने के कारण दुकान बंद रही ।यह निलंबन प्रदेश दवा नियंत्रक विभाग ने नियमों की अवहेलना पर किया है ।इससे पूर्व जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में आर के एस के तहत संचालित मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस सस्पेंड होने के कारण यह दुकान बंद रही ।जिससे मरीजों को अस्पताल के अंदर सस्ते दामों पर दवाई नहीं मिली । उन्हें बाहरी दवा की दुकानों से अधिक पैसे खर्च कर दवाइयां लेनी पड़ी। बताया जा रहा है कि अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर दवा लाइसेंस अथॉरिटी ने ड्रग इंस्पेक्टर को जांच सौंपी थी ।ड्रग इंस्पेक्टर की जांच में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 65 का उलंघन पाया गया ।इसमें तीन फार्मासिस्ट के स्थान पर केवल एक ही फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई है, क्योंकि सिविल सप्लाई की दवा की दुकान 24 घंटे खुली रहती है। इस हिसाब से नियमानुसार 3 फार्मेसिस्ट अनिवार्य हैं ,लेकिन रिकार्ड में केवल एक ही फार्मासिस्ट दर्शाया गया है।
इस बारे में ड्रग इंस्पेक्टर दिनेश गौतम ने बताया कि सिविल सप्लाई के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस स्टॉक और फार्मासिस्ट की नियुक्ति में पाई गई त्रुटियों के कारण 3 दिन के लिए सस्पेंड किया है।

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